सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर
1– विभागाध्यक्ष का पदनाम: सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी
पता बन्धित शराब गोदाम, भोपा पुल के नीचे
निकट रिजर्व पुलिस लाईन
मुजफ्फरनगर
विभाग का पता : बन्धित शराब गोदाम, भोपा पुल के नीचे
निकट रिजर्व पुलिस लाईन
मुजफ्फरनगर
दूरभाष:0131–2441802
फैक्स:0131–2441802
ई–मेल:
1.जनसूचना अधिकारी का नाम कुंवर स्कन्द सिंह
2.सहायक जनसूचना अधिकारी हरिओम सिंह, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, मुजफ्फरनगर
3.अपीलीय अधिकारी उप आबकारी आयुक्त, सहारनपुर प्रभार, सहारनपुर
मुख्यालय का पता आबकारी आयुक्त
171, पुराना ममफोर्ड गंज,
आबकारी भवन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
दूरभाष: 0532–2250837
फैैक्स 0532–2250837
ई–मेल
वर्तमान में विभाग द्वारा निम्न कार्य किये जा रहे हैं –
1–देशी/विदेशी/बीयर मॉडल शॉप की दुकानें नई आबकारी नीति वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं। शराब तीन प्रकार की होती हैं – देशी शराब 25%, 36%, 42.8% v/v, विदेशी शराब 42.8% v/v, बीयर 5% & 8% v/v देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर एवं मॉडल शॉप दुकानों का व्यवस्थापन नई आबकारी नीति के अन्तर्गत विशिष्ट जोन का निर्माण कर उ0प्र0 चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ के नाम अनुज्ञापन स्वीकृत किया गया है। भांग की दुकानों का व्यवस्थापन नीलाम प्रणाली द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाता है। समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडल शॉप्स एवं भांग की दुकानों की लाईसेंस फीस, बेसिक लाईसेंस फीस, प्रतिभूति एवं भांग की दुकानों की बिडमनी की धनराशि राजस्व कोषागार में जमा कराकर दुकानें आवंटित की गयी हैं। देशी/विदेशी शराब, बीयर एवं मॉडल शॉप की दुकानो से माहवार उपभोग के आधार पर राजस्व प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को सूचना उपलब्ध करायी जाती है, जिससे जनपद से माहवार करोड़ों रूपये राज्य सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्राेंं मेंं आबकारी निरीक्षकों द्वारा दुकानों का उपभोग बढ़ाने हेतु अवैध मद्य निष्कर्षण करने वालों एवं दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाई गयी शराब को पकड़ने का कार्य किया जाता है ताकि राजस्व की क्षति से बचा जा सके। साथ ही यह भी विज्ञप्ति जारी करायी जाती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, केवल सरकारी दुकानों से ही शराब खरीद कर पिया जाना उचित है। किसी एजेन्सी/तस्कर आदि से शराब खरीदकर न पियें, क्योंकि कोई भी शराब जहरीली हो सकती है, जिसके पीने से मृत्यु हो सकती है अथवा आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यदि इस सम्बन्ध किसी व्यक्ति को कोई जानकारी प्राप्त हो तो उसको जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय दूरभाष सं0 0131–2433125, जिला आबकारी अधिकारी के दूरभाष सं0 0131–2441802 एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को प्राप्त करायी जा सकती है। सूचना उपलब्ध कराने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है।
जनपद में देशी, विदेशी शराब, बीयर व मॉडल शॉप की दुकानों पर जनपद में स्थित F.L.-2 विदेशी मदिरा एवं C.L.-1C देशी शराब द्वारा जनपद की सभी दुकानों पर शराब उपलब्ध करायी जाती है। F.L.-2 विदेशी मदिरा एवं C.L.-1C देशी शराब का अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा निर्गत किया जाता है। जनपद में स्थित सभी चीनी मिलों में उप आबकारी निरीक्षक नियुक्त होते हैं जहां से शीरा देशी मदिरा के निर्माण के लिये आसवनियों को भेजा जाता है। उप आबकारी निरीक्षक द्वारा M.F.-4 गेट पासों पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही शीरा चीनी मिल गेट से बाहर जाता है। चीनी मिलों द्वारा प्रदेश में सम्भरित कराये गये शीरे पर 11/– प्रति कु0 एवं प्रदेश के बाहर सम्भरित कराये गये शीरे पर 15/– प्रति कु0 की दर से प्रशासनिक शुल्क जमा कराया जाता है, जिसकी माहवार संकलित सूचना शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त उ0प्र0 इलाहाबाद के साथ–साथ अन्य अधिकारियों को प्रेषित की जाती है।
जनपद में वर्तमान में 11 चीनी मिल स्थित हैं :– 1. खतौली, 2. मन्सूरपुर, 3. टिकौला, 4. मोरना, 5. खाईखेडी, 6. रोहाना, 7. बुढ़ाना, 8. तितावी, 9. शामली, 10. थानाभवन, 11. ऊन
प्रमाण – पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी विभागीय रिकार्ड के अनुसार त्रुटिरहित है। सी0डी0 में दी गयी सूचना को जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशित करा दिया जाये।
(कुंवर स्कन्द सिंह)
सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी
मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)